हत्या के आरोपी को निर्दोष करार देते हुए तत्काल सज़ा रद्द कर रिहा करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश
कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के और सिर्फ शक के आधार पर नही दी जा सकती अपराध की सज़ा ।
2009 में फतेहपुर के धाता में हुई हत्या के आरोप में वक्षराज नाम के युवक को दी गई थी आजीवन कारावास की सज़ा
सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा के ख़िलाफ़ आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया है
न्यायमूर्ति बच्चू लाल और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की खंडपीठ ने दिया आदेश।
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